जिले के पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
जिला दण्डाधिकारी बक्सर, श्रीमती साहिला के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत बक्सर जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में दिनांक 27.06.2026 तक वर्ग 01 से 12 तक की कक्षाओं के लिये शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त आदेश बक्सर जिले में दिनांक 22.06.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 27.06.2026 तक प्रभावी रहेगा।


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