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प्रधान लिपिक की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।

 



आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को जिला पदाधिकारी बक्सर, श्रीमती साहिला की अध्यक्षता में प्रधान लिपिक की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।


सभी प्रधान सहायकों को जिला स्तर/जिला पदाधिकारी के स्तर से भेजे गए पत्रों का अलग से पंजी संधारण करने हेतु निर्देश दिया गया।


आपदा से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में समीक्षा करने पर पाया गया की विभिन्न अंचलों में अभी भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रखा गया है। जिसके कारण महालेखाकार बिहार पटना को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पूर्व के बैठक एवं पत्र के माध्यम से कई बार संबंधित अंचलाधिकारी को स्मारित कराया गया है। इसके बावजूद भी अब तक लंबित रखने के संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी से कारण पृच्छा करने का निर्देश स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को दिया गया।


समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्थानांतरित कर्मियों द्वारा अब तक नव पदस्थापित कार्यालयों में प्रभार का आदान-प्रदान नहीं किया गया है। जिसके कारण कार्यालय का कार्य बाधित हो रहा है। इस संबंध में स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को स्थानांतरित कर्मियों को प्रभार नहीं देने से संबंधित कर्मियों से कारण पृच्छा करते हुए वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।


सभी कार्यालय प्रधान लिपिक को आपसी समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों को जुलाई तक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भुगतान से संबंधित लंबित संचिका को  अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।


जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यालय कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं उतरदायित्व सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।


जिला पदाधिकारी द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी संबंधित लिपिकों को सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 से संबंधित प्रतिवेदन को प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी कार्यालय प्रधान लिपिक को ससमय लंबित आवेदनों को कार्य योजना बनाते हुए नियमानुसार निष्पादन करते हुए शून्य करने का निदेश दिया गया।


जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कार्यालय प्रधान लिपिक को सख्त निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में सेवांत लाभ का मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी कार्यालय प्रधान इसमें विशेष अभिरूचि लेते हुए सेवांत लाभ का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कार्यालय प्रधान लिपिक को रोकड़ पंजी नियमानुसार संधारित करने का निदेश दिया गया।


जिला पदाधिकारी द्वारा जन शिकायत के मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

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